राष्ट्रीय समाचार

नेशनल मेडिकल कमीशन ने निजी मेडिकल कालेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी फीस की व्यवस्था सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी किए।

देहरादून 03 मार्च 2022,

दिल्ली: नेशनल मेडिकल कमीशन ने निजी मेडिकल कालेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को आवंटित कुल सीटों का 50 प्रतिशत ,सीटों पर सरकारी फीस की व्यवस्था के लिए आरक्षित करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से मान्य होगी।

सूत्रों ने बताया कि एनएमसी के दिशानिर्देशों को प्रत्येक राज्य की फीस निर्धारण समिति द्वारा अपने-अपने मेडिकल कालेजों के लिए अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।

नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसके संबंध में विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में कहा गया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी मेडिकल कालेज में जो फीस होगी उसी के बराबर फीस वहां के निजी मेडिकल कालेजों और डीम्ड विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत सीटें सरकारी कोटे के छात्रों के लिए आरक्षित होगी।

इसमें कहा गया था कि जो छात्र सरकारी कोटा का उपयोग करेंगे सबसे पहले उन्हें इस फीस व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा। अगर सरकारी कोटा वाले छात्रों की संख्या संबंधित मेडिकल कालेज में स्वीकृत कुल सीट के 50 प्रतिशत से कम होगी तो शेष सीट पर दाखिला लेने वाले दूसरे छात्रों को भी सरकारी मेडिकल कालेज के बराबर ही फीस भरनी होगी।

Related posts

अनिल कुमार लाहोटी ने रेलवे बोर्ड के अध्‍यक्ष एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया।

Dharmpal Singh Rawat

मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन।

Dharmpal Singh Rawat

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का उत्तराखंड आगमन: राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने किया स्वागत।

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment