क्राइम समाचार

पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माना।

देहरादून 30  अक्टूबर 2021,

बदायूं: एडीजे अखिलेश कुमार की कोर्ट ने छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद समेत 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी मदनलाल राजपूत के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से बिल्सी थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 अप्रैल 2008 को उसकी पुत्री जो बिल्सी के एक डिग्री कालेज की छात्रा है, वह समाजशास्त्र के तृतीय पाली में परीक्षा देने गयी थी लेकिन परीक्षा देकर वापस नहीं लौटी। काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस मामले में पीड़िता की गुमशुदगी दर्ज हुई। बाद में वादी ने एक और प्रार्थना पत्र थाने में दिया जिसमें उल्लेख किया कि अब उसे जानकारी मिली है कि उसकी पुत्री को बिल्सी के तेजेंद्र सागर, मीनू शर्मा अपहरण करके ले गये हैं।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 मई 2008 को पीड़िता को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से बरामद किया। बयान के आधार पर सीबीसीआईडी ने 28 अक्टूबर 2008 को मामले में एफआर लगा दी। एफआर के बाद पीड़िता के पिता ने प्रोस्टेट दाखिल किया। मामला परिवाद के रूप में न्यायालय में चला, जिसमें 18 अगस्त 2009 को तेजेंद्र सागर, नीरज शर्मा उर्फ मीनू शर्मा और योगेंद्र सागर को कोर्ट ने तलब किया। 29 जुलाई 2010 को योगेंद्र सागर को इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिला। इसके बाद पत्रावली अलग कर दी गयी। तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा को इस मामले में पहले ही सजा हो चुकी है। योगेंद्र सागर का मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट में चला।

 

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