राष्ट्रीय समाचार

सड़क दुघर्टना में मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे:सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

देहरादून 28 फरवरी 2022,

दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है कि , सड़क दुघर्टना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। देश में सड़क दुघर्टनाओं के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार ने ‘हिट ऐंड रन’ मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को देने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का फैसला लिया है।

राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जायेगी। इसके अन्तर्गत सड़क दुघर्टना में मृत्यु होने पर परिजनों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।

मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘हिट ऐंड रन’ मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है। यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी। विज्ञप्ति में बताया गया कि मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है।

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